समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट के मामलों को स्थानांतरित करने से किया इन्कार

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नई दिल्ली (रामदेव द्विवेदी, ऊँ टाइम्स) सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की मांग पर विचार करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। इसका सीधा अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट समान नागरिक संहिता पर फिलहाल कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हालांकि अलग-अलग मुद्दों पर कुछ याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं जिसे एक साथ मिलाकर समान नागरिक संहिता के रूप में देखा जा रहा है। दानिश इकबाल, निघत अब्बास, फिरोज बख्त अहमद और अंबर जैदी ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिकाएं दाखिल कर समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने और समान नागरिक संहिता से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने की मांग की थी। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में लंबित अपनी याचिकाएं वापस ले लें और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करें। ध्यान रहे कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर समान नागरिक संहिता का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

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